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ब्रेकिंग : होली में पूरे दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में 29 मार्च को, होली त्यौहार के मद्देनजर, शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दौरान जिले की सभी देशी/विदेशी मदिरा दुकान, एफ.एल.3 बार, एफ.एल.4 क एवं भण्डारण भाण्डागार को बंद रखने के आदेश कलेक्टर ने जारी किया है।

प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार उक्त शुष्क दिवस में जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें तथा मद्य भाण्डागार पूर्णतः बंद रहेगी। सभी जिले के कलेक्टर ने आबकारी अमले को निर्देशित किया है कि शुष्क दिवस में किसी भी अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थानों से मदिरा का अवैध निर्माण, आधिपत्य, परिवहन, क्रय-विक्रय, भण्डारण तथा तस्करी न हो इस पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाय। शिकायत प्राप्त होने पर शक्ति से रोक लगायी जाय और जप्त करने की कार्रवाई की जाये। उन्होेंने निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा।

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